प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष
जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनाकं से 30 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई हो तो सूचना संबंधी प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
चाही गई सूचना के संबंध में सादे कागज में आवेदन पत्र (प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम एवं पद नाम से)। [प्र.अ..अधि. हेतु आवेदन पत्र का नमूना]
रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/ चालान/ मनीआर्डर/ पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद), आवेदन के साथ संलग्न करें। (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रूपये 75/- (रूपये पचहत्तर मात्र) ।
जनसूचना अधि./ सहा.जनसूचना अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र एवं शुल्क अदायगी की छायाप्रति।
(गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर चाही गई जानकारी के लिए आवेदन नि:शुल्क एवं स्वयं से संबंधित सूचा पर रूपये 100/- तक की सूचना भी नि:शुल्क अथवा 50 पृष्ठ (ए-4) तक की सूचना भी नि:शुल्क प्रदाय की जा सकेगी, इससे अधिक राशि अथवा पृष्ठ अधिक होने पर कार्यालय में अभिलेखों/नस्तियों का अवलोकन का निवेदन किया जावेगा)समयसीमा :- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने की समय-सीमा 30 दिवस (यदि 30 दिवस के भीतर विलंब का पर्याप्त कारण अपीलार्थी को सूचित किया गया हो तो 30 दिवस के उपरांत 15 दिवस की समय-सीमा अधिक ली जा सकती है) द्वितीय अपील :- मु.सू.आ./रा.सू.आ., छ.ग. राज्य सूचना आयोग के समक्ष
प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक से 30 दिवस अथवा 45 दिवस (यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने के पर्याप्त कारण से 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को अवगत कराया गया हो) व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्णय प्राप्त न होने अथवा निर्णय से संतुष्ट नहीं होने अथवा अन्य कोई कारण होने पर, पश्चात 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील की जा सकती है। परन्तु यथास्थिति, राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
द्वितीय अपील के संबंध में सादे कागज में आवेदन पत्र (मु.सू.आ./रा.सू.आ., छ.ग. राज्य सूचना आयोग के नाम से) [द्वितीय अपील हेतु आवेदन पत्र का नमूना]
रूपये 100/- (रूपये सौ मात्र) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/ चालान/ मनीआर्डर/ पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद), आवेदन के साथ संलग्न करें। (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रूपये 125/- (रूपये एक सौ पच्चीस मात्र)।
(गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर चाही गई जानकारी के लिए आवेदन नि:शुल्क) द्वितीय अपील हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ निम्नांकित सहपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है :-
आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट अंकित हो।
जनसूचना अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र एवं शुल्क अदायगी की छायाप्रति।
प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र एवं शुल्क अदायगी की छायाप्रति।
प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यदि कोई निर्णय पारित किया गया हो तो उसकी छायाप्रति।
द्वितीय अपील के शुल्क की मूल प्रति।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज सहित प्रकरण तीन सेट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

