*पशु तस्करी एवं अवैध शराब परिवहन मे लिप्त एक ट्रक, एक महिन्द्रा डीआई पीकप एवं 03 मोटर सायकल को राजसात किया गया…*
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दिनांक 24.05.2022 को जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा के 1. अपराध क्रमांक 46/2021 धारा 4,6,10,11 भादवि छ.ग. कृषक पशु परिचालन अधिनियम के तहत 32 नग मवेशी (बैल) का अवैध परिवहन करते जप्तशुदा 12 चक्का ट्रक क्रमांक CG-12-S-0429 जिसका इंजन नंबर 01D62873017 एवं चेचिस नंबर- MAT466377A2D10770 को,
2. थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 200/2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत 49 पेटी गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब कुल 2352 पौवा शराब अवैध परिवहन करते महिन्द्रा डी.आई. क्रमांक CG-25-H-5279 जिसका इंजन नंबर TBK4H5637256 एवं चेचिस नंबर- MA12TBKK6J456559 को,
3. थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 144/2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत 07 बोतल देशी प्लेन शराब जुमला (6330ml) शराब अवैध परिवहन करने पर मोटर सायकल वाहन हीरो पैशन एक्स प्रो क्रमांक CG-25-D-7723 जिसका इंजन नंबर JA12ABHGA03203 एवं चेचिस नंबर- MBLJA12ACHGA01972 को,
4. थाना दाढी के अपराध क्रमांक 18/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत एक प्लास्टिक के बोरी में 96 नग देशी प्लेन शराब कुल जुमला (17280ml) कीमती 7680/- रूपये का अवैध शराब अवैध परिवहन करते पकडे जाने पर जप्त शुदा मोटर सायकल वाहन प्लेटिना क्रमांक CG-25-J-2554 जिसका इंजन नंबर PFYWKJ43660 एवं चेचिस नंबर – MD2A76AY9KWJ को,
5. थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 169/2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत 02 बोतल देशी प्लेन शराब, 01 अध्धी देशी प्लेन शराब, 30 पौवा देशी प्लेन शराब एंव 03 पौवा आईकान क्लासिक व्हीस्की अंगेजी शराब कुल जुमला (7.815ml) शराब का अवैध परिवहन करते मोटर सायकल वाहन प्लेटिना क्रमांक CG-25-9628 जिसका इंजन नंबर DZZWEF79827 एवं चेचिस नंबर- MD2A18AZ6EWF05295, उक्त मामलो में छ.ग. कृष्क पशु परिचालन अधिनियम की धारा 4,6,10,11 भादवि एवं छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) (2) के तहत राजसात (अधिहरण) किया गया है। उपरोक्त वाहनो की शीघ्र ही नीलामी कर राशि शासन के कोष में जमा किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि बेमेतरा पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा राजीव शर्मा द्वारा प्रस्तुत आरोपो के संबंध में सम्यक जानकारी न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा में प्रस्तुत की गई थी। परिणाम स्वरूप जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान के द्वारा उपरोक्त 05 वाहनो को राजसात (अधिहरण) करने का आदेश दिनांक 24.05.2022 को किया गया है। इसी प्रकार जिले के थाना/चौकी में पंजीबद्ध अपराध जिसमें पशु तस्करी एवं अवैध शराब परिवहन मे लिप्त वाहनो को भी राजसात (अधिहरण) की कार्यवाही की जा रही।

