व्यापारियों से ठगी किये गये सामग्रियों को क्रय करने वाला आरोपी रविशंकर राणा गिरफ्तार
* थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रहेजा टॉवर में आरोपियान खोले थे यूनिटेक सोलो नामक अपना ऑफिस।*
* व्यापारियों से सामान प्राप्त कर सामानों का भुगतान न कर दिये है ठगी की घटनाओं को अंजाम।*
* व्यापारियों को अपने झांसे में लेने खोल रखें थे ऑफिस।*
* आरोपियान व्यापारियों से प्राप्त ठगी की सामानों को कर देते थे बिक्री।*
* आरोपी रवि कुमार ने ठगी से प्राप्त सामानों को रविशंकर राणा के पास किया है बिक्री।*
* आरोपी रविशंकर राणा है आरोपी रवि कुमार का है परिचित मित्र।*
* आरोपी रविशंकर राणा पूर्व में भी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले में कांकेर से रह चुका है जेल निरूद्ध।*
* आरोपी रविशंकर राणा को धारा 411 भादवि. के तहत् किया गया है गिरफ्तार।*
* आरोपी रविशंकर राणा के कब्जे से ठगी से प्राप्त ए.सी., पी वी सी पाईप, सेनेटरी फिटिंग सामाना सहित अन्य सामान किया गया है जप्त।*
* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 10 लाख रूपये।*
* आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज मंे धारा 327/22 धारा 420, 34, 411 भादवि. का अपराध है पंजीबद्ध।*
विवरण – प्रार्थी किशोर कुमार वैष्णव ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अवंति विहार कालोनी रायपुर का निवासी है। प्रार्थी जीवन अपार्टमेंट शंकर नगर रायपुर में ओम सांई मोबाईल एंड कम्प्यूटर के नाम से दुकान है, जिसमें उसके द्वारा कम्प्यूटर, लैपटाप, ए.सी. प्रिंटर्स के सामानों का सप्लाई किया जाता है। दिनांक 20.09.2022 को कम्प्यूटर, लैपटाप, ए.सी. खरीदी बाबत् प्रार्थी के दोस्त संतोष साहू ने भव्य इंटरप्राइजेस के माध्यम से अपने आफिस यूनिटेक सोलो टी 2, थर्ड फ्लोर रहेजा टावर जेल रोड रायपुर में मीटिंग हेतु प्रार्थी को बुलाया गया, वहां पर मैनेजर अविनाश सिंह, तथा अरविंद सिंग से मुलाकात के दौरान उनके द्वारा अपनी कंपनी का प्रोफाईल जी.एस.टी. नंबर एवं अन्य कार्यादेश का ओरिजनल फार्मेट दिखाया गया, जिसे देखकर प्रार्थी वहां अपना कोटेशन जमा किया, जिस आधार पर प्रार्थी को कम्प्यूटर, लेपटाप, ए.सी. सप्लाई हेतु 10 नग लेपटाप का आर्डर दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया। प्रार्थी के फर्म के नाम से दिनांक 29.09.2022 को अग्रिम तिथि का धनादेश चेक जारी किया जिस पर प्रार्थी ने उक्त धानदेश के विरूद्ध 10 नग लैपटाप दिनांक 29.09.2022 को कंपनी के कार्यालय रहेजा टावर में डिलवरी करवा दिया। जिसकी पावती कंपनी के मैनेजर अरविंद सिंग द्वारा दी गई एवं चेक क्रमांक 000047 जिसकी राशि 4,34,240/- रूपये को प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को स्टेट बैंक आफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.10.2022 को एच.डी.एफ.सी बैंक जयस्तंभ चौक रायपुर शाखा द्वारा खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बिना भुगतान किये चेक लौटा दिया गया। जिस पर प्रार्थी उक्त राशि की वसूली हेतु उनके कार्यालय यूनिटेक सोलो टी 2 थर्ड फ्लोर रहेजा टावर जेल रोड़ रायपुर जाकर तस्दीक किया, जहां पर खरीदी बिक्री मैनेजर अविनाश सिंह एवं उनके अन्य कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित मिले परंतु क्रेता कंपनी के मैनेजर अरविंद कुमार सिंह एवं एकाउंटेंट रवि मल्होत्रा ऊर्फ रवि यादव उपस्थित नहीं थे। प्रार्थी द्वारा पर्चेस आर्डर का सामान कम्प्यूटर, लेपटाप, ए.सी., प्रिंटर्स जिसका मूल्य लगभग 7,80,240/- रूपये को उनके कार्यालय रहेजा टावर में डिलवरी कराया गया जिसके संबंध में दो अलग अलग चेक प्रथम चेक 4,34,240/- रूपये और दूसरा चेक 3,46,000/- रूपये कुल राशि 7,80,240/- रूपये प्राप्त किया जाना था। किंतु अरविंद कुमार सिंह एवं एकाउंटेंट रवि मल्होत्रा ऊर्फ रवि यादव द्वारा डिलीवरी किये गये सामान को लेकर एवं डिलीवरी सामान का पैसा न देकर ठगी कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 327/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया इसके अतिरिक्त आरोपियों द्वारा इसी प्रकार अन्य व्यापारियों को भी अपना शिकार बनाकर उनसे सामानों की ठगी की गई है जिस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू एवं थाना प्रभारी गंज निरीक्षक आशीष यादव को आरोपियांे की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आरोपियों के कार्यालय में जाकर आरोपियों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा तकनीकी विश्लेषणों सहित अन्य माध्यमों से आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थी, इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि कोण्डागांव के धनोरा ग्राम में रवि शंकर राणा नामक व्यक्ति जो रवि मल्होत्रा उर्फ रवि यादव उर्फ रवि कुमार का मित्र है के द्वारा ए.सी., सेनेटरी सामान, बिजली उपकरण सहित अन्य सामानों की बिक्री की जा रही है तथा वह अपने घर में अनेक प्रकार के सामान रखा है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कोण्डागांव रवाना होकर रवि शंकर राणा की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया।
पूछताछ में रवि शंकर राणा ने बताया कि रवि मल्होत्रा उर्फ रवि यादव उर्फ रवि कुमार उसका परिचित मित्र है। रवि मल्होत्रा उर्फ रवि यादव उर्फ रवि कुमार ए.सी., पी वी सी पाईप, सेनेटरी फिटिंग सहित अन्य सामान को ट्रक में रायपुर से भरकर कोण्डागांव लाकर उसके पास बिक्री किया था। उक्त सामानों को क्रय करने के एवज में रवि शंकर राणा द्वारा 3,70,000/- रूपये रवि मल्होत्रा उर्फ रवि यादव उर्फ रवि कुमार को दिया गया था।
जिस पर आरोपी रवि शंकर राणा को धारा 411 भादवि. के तहत् गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से ए.सी., पी वी सी पाईप, सेनेटरी फिटिंग सामान सहित अन्य सामान कीमती लगभग 10 लाख रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
प्रकरण में संलिप्त दोनों आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
*गिरफ्तार आरोपी – रवि शंकर राणा पिता सुखचंद राणा उम्र 42 साल निवासी ग्राम धनोरा थाना धनोरा जिला कोण्डागांव।*

